Supreme Hearing On RG Kar Case : मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर से जुड़े हैं 4 प्रभावशाली लोग

डिजीटल डेस्क: Supreme Hearing On RG Kar Case : मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर से जुड़े हैं 4 प्रभावशाली लोग । सोमवार को RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 9 अगस्त को मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर के मामले की Supreme कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष जूनियर डॉक्टरों की वकील इंदिरा जय सिंह ने अहम मसला उठाया।

On RG Kar Case:

इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यह रेप और मर्डर की कोई आम घटना नहीं थी बल्कि विरलतम थी और घटना के समय वहां चार प्रभावशाली लोग भी थे। उन 4 प्रभावशाली लोगों में से 2 के नाम सीबीआई को दिए जा चुके हैं।

इसी के साथ इंदिरा जयसिंह ने खंडपीठ से कहा कि सीबीआई की जारी जांच में RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ही 7 लोग संदेह के दायरे में आ चुके हैं । उनको निलंबित किया जाना जरूरी है क्योंकि वे अस्पताल में ही कार्यरत हैं । ऐसे में उनकी ओर से साक्ष्यों से छेड़छाड़ एवं गवाहों को प्रभावित किए जाने की गंभीर आशंका बनी हुई है।

RG Kar Case : प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई करे सरकार

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने इसी क्रम में एक और अहम निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार को दिया। CJI ने कहा कि सीबीआई की जांच के दायरे में कई प्रभावशाली लोगों के सामने आने की बात आई है और जांच की कार्रवाई के निर्बाध रखने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार उन प्रभावशाली लोगों पर बेहिचक प्रभावी कार्रवाई करे।

राज्य सरकार को कानूनों का पालन करना होगा। उसके लिए सीबीआई जांच के दायरे में आए प्रभावशाली लोगों के नाम बताएगी। सीबीआई के द्वारा बताए गए प्रभावशाली लोगों पर राज्य सरकार को हर हाल में दंडात्मक प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

इसके जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि अब तक सरकार अपने स्तर पर 5 लोगों को निलंबित कर चुकी है।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी – ओपीडी में सेवाएं दें जूनियर डॉक्टर

सोमवार को RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष पश्चिम बंगाल सरकार जनहित से जुड़ी एक बड़ी परेशानी का मसला उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जूनियर डॉक्टर अभी भी केवल इमरजेंसी सेवा तक ही सीमित हैं।

इस पर जूनियर डॉक्टरों की पैरवी कर रहीं इंदिरा जय सिंह ने गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि अस्पताल में सभी जरूरी सेवाएं दी जा रही हैं। व्यापक जनहित को देखते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जूनियर डॉक्टर ओपीडी में भी अपनी सेवाएं देंगे और अन्य सभी विभागों से जुड़ी जरूरी सेवाएं भी देंगे।

सोमवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ से जिरह करते अधिवक्ता।
सोमवार को कोलकाता के On RG Kar Case की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ से जिरह करते अधिवक्ता।

सभी 28 मेडिकल कॉलेजों में 31 अक्टूबर तक लग जाने चाहिए सीसीटीवी कैमरे

RG Kar Case – RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल मामले की सुनवाई करते हुए Supreme कोर्ट में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि 31 अक्टूबर तक राज्य के सभी 28 मेडिकल कॉलेजों में हर हाल सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा कर लें।

पश्चिम बंगाल सरकार के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि यह काम 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि निर्देशानुसार इसी क्रम में उक्त तिथि तक शौचालय निर्माण के भी काम पूरे कर लिए जाएंगे।

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