रिपोर्टः नीरज कुमार/ न्यूज 22स्कोप
रांचीः विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कोल्हन यूनिवर्सिटी, सिदो-कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी और नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी में हुए चांसलर नियुक्ति का मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं मामले को लेकर राजभवन को भी नोटिस भेजा गया है। प्रार्थी डॉ रविंद्र नाथ भगत ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। इस रिट याचिका के माध्यम से प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कोल्हन यूनिवर्सिटी, सिदो-कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी और नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी में कुलपति नियुक्ति को लेकर आवेदन मांगा गया था। जिसको लेकर कई लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन कई आवेदकों का आवेदन अकारण रद्द कर दिया गया। जो कि नियम विरुद्ध है।
मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को
याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता रंजन कुमार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वाइस चांसलर के नियुक्ति के संबंध में सभी नियमों का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों को अनदेखा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर नरेश सिंह भंडारी, राम तवक्या सिंह और प्रोफेसर श्रीजीत पी.एस में भी वाइस चांसलर के नियुक्ति से संबंधित सभी नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया है। लेकिन इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।