मधेपुरा: मधेपुरा के ग्वालपड़ा थाना क्षेत्र मे हत्या के एक मामले मे चार साल बाद मधेपुरा कोर्ट ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा और आर्थिक दंड सुनाई। दरअसल मधेपुरा में अदालत ने चार साल पुराने हत्या के एक मामले में गुरुवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि एडीजे-9 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने ग्वालपाड़ा थाना के पीरनगर निवासी मोहम्मद कामरान, मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुहम्मद जलालुद्दीन को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इस मामले में न्यायलय के एपीपी जयनारायण पंडित ने बताया कि ग्वालपड़ा थाना क्षेत्र के पीरनगर वार्ड संख्या 05 निवासी मो आलम की पत्नी सुगीना खातून ने वर्ष 2021 में ग्वालपाड़ा थाना में नेहाल हत्या मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दो अप्रैल वर्ष 2021 की शाम करीब 7 बजे उनका 17 वर्षीय पुत्र मो नेहाल को किसी ने कॉल कर घर से बाहर बुलाया, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। परिजन ने खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
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अगली सुबह तीन अप्रैल को शबाना खातून अपनी दो बेटियों के साथ नेहाल की तलाश में निकलीं। खोजबीन के दौरान अखाड़ा के पास उनकी छोटी बेटी को नेहाल का गला कटा शव दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज किया। सुगीना खातुन ने आरोप लगाया था कि नेहाल को साजिश के तहत बुलाकर उसकी हत्या की गई थी ।
उनका आरोपियों से पहले से विवाद चल रहा था।बताया जा रहा है कि नेहाल ने 2021 हीं में इंटर की परीक्षा पास की थी। रिजल्ट आने के 6 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में कॉल डिटेल एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाकर दाेषियों को सजा दिलाया। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल 08 गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मधेपुरा से रमण कुमार की रिपोर्ट








