
बोकारो. अंतर प्रांतीय गांजा के तीन तस्करों को बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने अलग-अलग धाराओं में 15 व 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मालूम हो कि इस मामले में कुल पांच नामजद तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची ने मामला दर्ज किया था। चूंकि गांजा बोकारो जिले के चास मुफ्ससील थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था, इसलिए बोकारो न्यायलय में देखा गया। लोक अभियोजक राकेश राय ने बताया कि 20.06.2018 को नारकोटिक्स ब्यूरो को सूचना मिली थी कि ट्रक संख्या JH 10 AN/0831 से गांजा ओडिशा से ले जाया जा रहा है, जो बोकारो के रास्ते धनबाद ले जाया जा रहा है।
इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चास मुफ्फसिल थाना के समीप घेराबंदी कर उक्त ट्रक से 40 बोरियों में भरकर रखें गये 404 किलो गांजा बरामद कर रांची लाया था। इस मामले में आरोपी रहे श्री राम सिंह, संतोष सिंह, डब्लू गोप को आज नयायलय ने सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों संजय यादव और एक अन्य के खिलाफ अगली तिथि को कोर्ट सजा सुनाएगी। पूर्व में ही सभी दोषी करार दिए जा चुके हैं।
चुमन कुमार की रिपोर्ट




