रांची: रेल में सफर के दौरान यात्री से माेबाइल छिनतई मामले के अभियुक्त नौशाद अंसारी को अदालत ने दोषी पाकर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अभियुक्त सिल्ली थाना क्षेत्र के छोटा मूरी पहाड़ी टोला का निवासी है।
घटना को लेकर धनबाद निवासी पियूष कुमार ने जीआरपी हटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना को 8 अप्रैल 2017 को मूरी स्टेशन पर अंजाम दिया गया था।
छिनतई के दौरान पियूष कुमार को चोट भी आई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी मीनाक्षी कंडुलना ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था।