शिक्षकों के पक्ष में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जोड़ कर दें प्रशिक्षित वेतन

पटना : पटना हाईकोर्ट (High Court) ने बिहार के प्राथमिक शिक्षकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सत्र 2013-15 के प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से ही प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए, भले ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी हुई हो। न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने सरकार को साफ निर्देश दिया है कि शिक्षक अपने ट्रेनिंग की समय पर पूर्ति के बावजूद वेतन लाभ से वंचित नहीं रह सकते।

परिणामों में देरी, लेकिन मेहनत पर नहीं लगेगा विराम

हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि शिक्षकों ने तय समयसीमा में ट्रेनिंग तो पूरा कर लिया था, लेकिन परीक्षा परिणाम जारी होने में प्रशासनिक देरी हुई। इसी कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दिया गया। खंडपीठ ने इसे अन्यायपूर्ण ठहराते हुए कहा कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया में देरी का खामियाजा मेहनतकश कर्मचारियों को नहीं भुगतना चाहिए।

best tuition in jamshedpur, best tuition teacher in jamshedpur, Top Home Tutors in Jamshedpur - Best Private Tuition, Top Tutorials in Jamshedpur - Best Private Tutorials
Top Home Tutors in Jamshedpur – Best Private Tuition, Top Tutorials in Jamshedpur – Best Private Tutorials

‘अपना हक मांगने की लड़ाई थी, न्याय मिला’ – शिक्षकों के वकील

पीड़ित शिक्षकों की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता डॉ. शुचि भारती ने कोर्ट के निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह मेहनतकश शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई थी। अब जाकर उन्हें उनका वास्तविक हक़ मिला है।

यह भी देखें :

पटना हाईकोर्ट का फैसला : सिर्फ याचिकाकर्ता ही नहीं, हजारों शिक्षकों को होगा लाभ

इस फैसले का लाभ सिर्फ उन शिक्षकों को नहीं मिलेगा जिन्होंने याचिका दायर की थी, बल्कि राज्यभर में समान परिस्थितियों में कार्यरत तमाम प्रशिक्षित शिक्षकों पर भी यह आदेश समान रूप से लागू होगा। इससे न केवल वेतन में सुधार होगा, बल्कि सेवा लाभों की समानता भी सुनिश्चित होगी। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपनी ही प्रणाली की त्रुटियों का हवाला देकर किसी कर्मचारी के अधिकारों से इनकार नहीं कर सकती। न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई व्यक्ति अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता और किसी कर्मचारी को उसके वैध हक़ से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह भी पढ़े : ACS ने प्राचार्य व शिक्षक को किया निलंबित, शिक्षकों में मचा हड़कंप

Saffrn

Trending News

Hazaribagh की जघन्य घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग जांच के लिए...

Hazaribagh: नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए कलारूप अपनाया है आयोग की अध्यक्ष विजया...

इंडिया स्किल्स में Bihar का शानदार प्रदर्शन, 3 गोल्ड समेत 8...

Patna: इंडिया स्किल्स 2025-26 नेशनल प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट, नोएडा में किया गया। जिसमें बिहार सरकार के युवा, रोजगार...

टैक्स कलेक्शन में रिकार्ड उछाल, बिहार का राजस्व 43,324 करोड़ पहुंचा

Patna: वाणिज्य कर विभाग के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को कहा कि विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसटी, वैट और अन्य...

बिहार का Makhana बन चुका है ब्रांड, अब विदेशों में भी...

Patna: वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का मखाना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। यह वह समय...

Bihar में बाढ़ सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 384 योजनाओं के लिए...

Patna: Bihar राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद की 66वीं बैठक में बाढ़ वर्ष 2026 के पूर्व पूर्ण कराए जाने वाली कुल 384 अद्द बाढ़ सुरक्षात्मक...
Corrugated Boxes Supplier in Jharkhand & West Bengal | Aarisha Packaging Solutions
Best Packaging Solution Provider of Jharkhand

Social Media

194,000FansLike
27,500FollowersFollow
628FollowersFollow
695,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img