दहेज और हत्या मामले में दो जवान को मिली उम्र कैद की सजा

बोकारो : दहेज और हत्या मामले में होमगार्ड के जवान और

सेना के जवान को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आज शुक्रवार को सजा सुनाई है.

घटना चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की है.

होमगार्ड जवान और उसके भाई ने पत्नी की गला दबाकर दहेज के लिए कर दी हत्या कर दी थी. मृतिका संगीता कुमारी बिहार के भोजपुर सोनबरसा की रहने वाली थी. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने दी है.

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2018 में हुई थी संगीता की निरंजन पांडे के साथ

जानकारी के मुताबिक बिहार के सोनबरसा की रहने वाली संगीता कुमारी की शादी 27 जून 2018 को चास कैलाश नगर के रहने वाले बेरोजगार निरंजन पांडे के साथ हुई थी. डेढ़ महीने बाद निरंजन की होमगार्ड में नौकरी लग गई. उसके बाद से ही निरंजन और उसका सेना में तैनात भाई नीरज कुमार पांडे दहेज की मांग करने लगा. लगातार संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी दौरान 2 अप्रैल 2020 को घर में संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मामले में चास थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में आज पति और उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

रिपोर्ट : चुमन कुमार

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