रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी हरिदेव प्रसाद और एएसआई राजीव रंजन को 1-1 माह की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस दिए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने पर सुनाई गई। कोर्ट ने दोनों पुलिस अधिकारियों को 50-50 हजार रुपये का हर्जाना भी देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही की भी बात कही गई है।
यह सजा इरशाद राजी की अवमानना याचिका पर सुनाई गई। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए यह तर्क रखा कि सात साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस को आरोपी को बिना नोटिस दिए सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।
इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार देने के लिए सजा को निलंबित कर दिया गया है।