सीएम योगी का कड़ा फैसला, UP में अब लव जिहाद पर होगी ताउम्र जेल।

UP  में अब लव जिहाद पर होगी ताउम्र जेल, सीएम योगी का कड़ा फैसला और विधानसभा में विधेयक पेश।

डिजीटल डेस्क : सीएम योगी का कड़ा फैसला और विधानसभा में विधेयक पेश। UP  में अब लव जिहाद पर होगी ताउम्र जेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर कड़ाई से कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट से कांवड़ यात्रा रूट पर खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए नेमप्लेट जरूरी वाले आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने के बाद भी उनके नए फैसले से यही रुख सामने आया है।

सोमवार को शुरू हुए यूपी विधानसभा के मानसूत्र सत्र में सीएम योगी की सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश कर दिया है। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी करने और कुछ अन्य अपराधों में आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। लव जिहाद भी इसमें शामिल है और इस अपराध में दोषी को ताउम्र जेल का प्रावधान किया गया है।

शीर्ष भाजपा नेतृत्व की मंजूरी के बाद सीएम योगी के इस पहल के काफी गूढ़ हैं मायने

बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को लगे करारे झटके के बाद सीएम योगी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पहले से भी ज्यादा दृढ़ता के साथ सामने आए हैं। गत दिनों पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी शीर्ष भाजपा नेतृत्व से मुलाकात के बाद उनकी ओर से सदन मे पेश किए गए इस विधेयक के मायने काफी गूढ़ माने जा रहे हैं।

माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व की स्वीकृति लेकर ही उन्होंने आरएसएस के इस फोकस वाले बिंदु पर कानून को कड़ा करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में अब योगी सरकार ने लव जिहाद पर नजर टेढ़ी कर दी है। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। इन अपराधों में पहली बार आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत विधायक में किया है।

लव जिहाद के खिलाफ सीएम योगी का रुख लगातार कठोर रहा, चार साल से काम जारी

बता दें कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया था और तब योगी आदित्यनाथ भाजपा के गोरखपुर से सांसद होने के साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में सबसे मुखर थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस पहल करते हुए पहली बार साल 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था।

फिर वर्ष 2021 में इसे विधानमंडल से पास कराकर कानूनी जामा पहनाया गया। इस कानून के तहत तब तक अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन नए प्रस्तावित विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। विधानसभा में पेश यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 में पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी कर दी गई है। कुछ अन्य अपराधों में आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है।

सोमवार को यूपी विधानसभा में बोलते सीएम योगी आदित्यनाथ
सोमवार को यूपी विधानसभा में बोलते सीएम योगी आदित्यनाथ

धर्मांतरण के लिए फंडिंग को भी नए कानून के दायरे में लाया गया

बताया जा रहा है कि अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग को भी शामिल किया गया है। अगर कोई धर्म बदलावाने की नीयत से किसी को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, या उस पर हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा।

विधेयक के अनुसार, अब पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी। सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित- पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर भी अपराध की सजा तय होगी। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया कि सजा और जुर्माना बढाने की जरूरत है। इसलिए, यह विधेयक लाया जा रहा है।

लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशल कोर्ट से नीचे नहीं होगी

विधानसभा पेश इस विधेयक के तहत बनने वाले कानून में एक और बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें घटना की सूचना देने वालों का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। पहले पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन या फिर कोई रिश्तेदार अपराध की सूचना दे सकता था लेकिन अब कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर इसकी सूचना पुलिस को दे सकेगा।

उस शिकायत पर जांच की जा सकेगी और कानून के तहत सभी अपराध गैर-जमानती बना दिए गए हैं। इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी और लोक अभियोजक को अवसर दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

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