रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र की वैधता 21 दिनों की कर दी है. चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इस मामले में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेश को ही बरकरार रखा. कोरोना संक्रमण को देखते हुए अदालत ने पूर्व में आपराधिक मामलों में शपथ पत्र की वैधता एक सप्ताह की बजाय तीन सप्ताह कर दिया था. आदेश की अवधि समाप्त होने वाली थी. इसको देखते हुए अदालत ने इसे फिर से 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है.
एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट नियम के तहत आपराधिक मामलों में शपथ पत्र की वैधता सात दिनों की होती है.लेकिन कोरोना काल में सात दिनों याचिका दाखिल करने में परेशानी होती थी.इसको लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस अवधि को बढ़ाने की मांग की गई थी.Jharkhand इसके बाद अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के नियम को शिथिल करके इसकी वैधता 21 दिन कर दी थी.
रिपोर्ट : प्रोजेश