रांची : थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई राज्य सरकार की नीति के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दाखिल कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं होने की वजह से इस मामले में सुनवाई 18 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गई. बता दें कि राज्य सरकार की नई नीति के खिलाफ झारखंड लिकर वेंडर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. जिसमें राज्य सरकार की नीति को गलत बताया गया है.
रिपोर्ट : प्रोजेश
योगेन्द्र साव के जमानत मामले में HC में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित