जेपीएससी घोटाला: हाईकोर्ट से 18 आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

रांची: जेपीएससी की पहली नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 18 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले इनकी जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद सभी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की और आरोपियों को अग्रिम राहत देते हुए जमानत देने का आदेश सुनाया।

जिन लोगों को राहत मिली है, उनमें राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग और कमलेश्वर नारायण सहित अन्य आरोपी शामिल हैं।

सीबीआई ने जेपीएससी की पहली नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इनमें जेपीएससी के पांच पूर्व अधिकारी, 12 परीक्षक और 20 परीक्षार्थी शामिल हैं।


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