रांची. जेपीएससी प्रथम सिविल सर्विसेज भर्ती घोटाला मामले में 18 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। आरोपियों की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान की।
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इन्हें मिली अग्रिम जमानत
इस घोटाला मामले में अग्रिम जमानत पाने वालों में राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण समेत अन्य शामिल है।
हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार
बता दें कि, सीबीआई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2012 में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 12 वर्षों के बाद सीबीआई ने जांच पूरी कर 74 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।