बेगूसराय : पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना के बड़ी ऐघु निवासी सिकंदर राय को पाॅक्सो की धारा में दो बच्ची से दुष्कर्म मामले के आरोपी स्कूल बस ड्राइवर को दोषी घोषित किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित को पॉक्सो की धारा 5(एम)/6 में दोषी पाकर जीवन के अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। पॉक्सो की धारा 9(एम)/10 में दोषी पाकर पांच साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 13 गवाहों की गवाही कराई
आपको बता दें कि अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 13 गवाहों की गवाही कराई। पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच-पांच लाख सरकारी मुआवजा राशि दोनों पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया। आरोपित ड्राइवर पर आरोप है कि 28 नवंबर 2023 को आरोपित ड्राइवर स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को स्कूल बस पर बैठाया। बच्चे को घर पर उतारते हुए जब स्कूल बस में दो नाबालिग पांच वर्षीय पीड़िता बच गई। तब खरमौली बांध के पास स्कूल बस को रोक कर आरोपित ड्राइवर ने दोनों नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दोनों पीड़िता को घर पहुंचा दिया।
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अजय शास्त्री की रिपोर्ट