भोजपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार दोष सिद्ध व्यक्तियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में भी सजा सुनाते हुए कुल साढ़े 16 हजार रुपए का जुर्माना भी सभी के उपर लगाया। सजा सुनाते वक्त सभी दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय लाया गया था। दोषियों में संतोष रविदास, चुटकुल रविदास, चीना रविदास और भरत रविदास के नाम शामिल हैं।
अजीमाबाद थाना क्षेत्र कांड संख्या व सेशन ट्रायल में आज यह फैसला आया है
अजीमाबाद थाना क्षेत्र कांड संख्या 01/2020 तथा सेशन ट्रायल 116/20 में आज यह फैसला आया है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक माणिक कुमार सिंह ने बताया कि अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बडगांव निवासी तथा इस कांड के सूचक शिवलाल चौधरी के पुत्र मनोज कुमार की निर्मम हत्या उनके सामने ही लोहे की पड़ तथा लाठी डंडे से पीट पीटकर कर दी गई थी। अभियोजन की तरफ से सात गवाही और तीन डाक्यूमेंट प्रदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया गया।
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नेहा गुप्ता की रिपोर्ट
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