RANCHI: मनी लॉड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पदाधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है. पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है.

दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगी पूजा सिंघल
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को इस दौरान दिल्ली एनसीआर
में ही रहने की इजाजत दी है. उन्हें यह जमान त उनकी बेटी
की देखभाल के लिए दी गई है. पिछली सुनवाई के दौरान
कोर्ट में पूजा सिंघल की बेटी की मेडिकल रिपोर्ट को
सौंपने आदेश दिया गया था. जिसके बाद आज हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई.
- Jamshedpur Crime News: दो देसी पिस्टल, कारतूस और हत्या की प्लानिंग… जमशेदपुर पुलिस ने कैसे रोकी बड़ी वारदात?
- Dhanbad Students Torch March: धनबाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, पेपर लीक और कथित लाठीचार्ज के खिलाफ निकाला मार्च
- Jharkhand Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 7,299 पदों पर भर्ती, जानिए कब से करें आवेदन
Highlights

















