रांची:हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो बिंदु तय किये हैं. विधानसभा अध्यक्ष को कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है या नहीं और जब विरोधी दल ने अपना नेता चुनकर विधानसभा अध्यक्ष को नाम भेज दिया है तो क्या उसे अनिश्चितकाल तक पेंडिंग रख सकता है.एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की. प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा. अब कोर्ट में एक सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई होगी.
हाई कोर्ट मे नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुनवाई
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