Sunday, August 10, 2025

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अब प्राइवेट हॉस्पिटल-क्लिनिक और नर्सिंग होम वालों को मनमानी नहीं चलेगी

रांची: अब राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल-क्लिनिक और नर्सिंग होम वालों को मनमानी नहीं चलेगी। आदेश जारी, नियमों का पालन करना होगा।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी कर दिया है जिसके अनुसार सभी हॉस्पिटल-क्लिनिक और नर्सिंग होम को यह आदेश अपने प्रतीक्षा कक्ष या काउंटर पर डिसप्ले करना होगा।

अब प्राइवेट हॉस्पिटल-क्लिनिक और नर्सिंग होम वालों को मनमानी नहीं चलेगी

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इस डिसप्ले में हॉस्पिटल में उपलब्ध सेवाओं और उनके चार्ज को विस्तार से लिखना होगा। इस नियम का पालन न करने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही, इस आदेश के तहत कार्रवाई भी होगी।

राज्य में किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल के संचालन के लिए क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

अब प्राइवेट हॉस्पिटल-क्लिनिक और नर्सिंग होम वालों को मनमानी नहीं चलेगी
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इसमें हर एक साल के बाद लाइसेंस को रिन्यू कराना भी होता है। इसके अलावा, हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं और उनके चार्ज को भी लगाने का निर्देश है। इस निर्देश के अनुसार, रेट चार्ट को ऐसी जगह पर लगाना होगा जहां पर जनता को आसानी से दिख सके, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर के पास या अन्य प्रवेश द्वार पर।

इसके बावजूद, अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने हॉस्पिटल में कोई रेट चार्ट भी नहीं लगाया है, जिससे कि लोगों को हॉस्पिटल में उपलब्ध सेवाओं की जानकारी मिल सके।

अब प्राइवेट हॉस्पिटल-क्लिनिक और नर्सिंग होम वालों को मनमानी नहीं चलेगी

सोशल एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा ने 2019 में स्वास्थ्य विभाग से क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों की जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक उन्हें केवल कुछ जिलों के हॉस्पिटलों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिली है, बाकी जिलों की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इसके बावजूद, सिविल सर्जन का जिम्मा होने के बावजूद, कार्रवाई की बजाय केवल आईवॉश किया जा रहा है।

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