रतन हाइट्स बिल्डिंग के मामले में आज सुनवाई

रांची: मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स बिल्डिंग के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली  याचिका पर चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।

प्रतिवादी के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया के शीघ्र सुनवाई करने के आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई की तिथि निर्धारित की। अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने विशेष उल्लेख करते हुए बताया कि एकल पीठ के आदेश का बिल्डर द्वारा पालन नहीं किया गया है। रतन हाइट्स बिल्डिंग के पास स्थित गड्ढे को नहीं भरा गया है।

भारी बारिश की वजह से रतन हाइट्स की एक और चहारदीवारी गिर गई है, और निर्माण के लिए खोदे गए विशाल गड्ढे में पानी भर गया है। इससे बिल्डिंग के नींव में पानी का प्रवेश होने की आशंका है, और बिल्डिंग में रहने वाले लोग डरे हुए हैं।

एकल पीठ ने 13 जुलाई को आदेश पारित किया था, जिसमें नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास करने के आदेश को रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा था कि जो कॉमन एरिया था, वह कॉमन एरिया ही रहेगा, और जमीन मालिक और बिल्डर को गड्ढा भरने और जमीन पर किए गए निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि बिल्डर और जमीन मालिक ने अपील याचिका दायर करके एकल पीठ के आदेश का चुनौती दिया है।

 

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