सीएम हेमंत सोरेन को ED के समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई, पी. चिदंबरम ने रखा पक्ष

रांची: सीएम हेमंत सोरेन को ED के समन के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता पी. चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष मिश्रा ने अपना पक्ष रखा. इस दौरान सीएम के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा की सीएम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, और न ही ED ने सीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

एजेंसी यह भी कंफर्म नहीं कर रही है की सीएम को किस रूप में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, गवाह के रूप में, या आरोपी के रूप में. इसलिए ED का समन सही नहीं है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय किया है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई हाइब्रिड मोड में हुई.

इससे पहले 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका के डिफेक्ट को एक दिन में दूर करने का निर्देश दिया था. खंडपीठ ने दोनों ओर की पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की थी. सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा था.

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