हाईकोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव पर पीड़क कार्रवाई करने पर लगाई अंतरिम रोक

रांचीः भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को एक और मामले में उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रतुल शाहदेव के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। अब इस केस की अगली तारीख 18 दिसंबर, 2023 को रखा गया है।

जाने क्या था पूरा मामला

मालूम हो कि एजाज अंसारी ने चंदवा थाने में 30 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज कर प्रतुल शाहदेव एवं उनके सहयोगियों पर धमकी देने और गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। जबकि प्रतुल शाहदेव वकील अजीत कुमार ने तर्क देते हुए न्यायालय को बताया कि प्रतुल शाहदेव ने लातेहार के बंद पड़े अभिजीत प्लांट में शासन प्रशासन के सह से हो रहे स्क्रैप लूट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था।

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जिससे वह स्क्रैप माफिया के निशाने पर थे। उन्होने अदालत में एजाज अंसारी के अपराधिक इतिहास की पोल खोल कर रखते हुए बताया कि उस पर स्क्रैप चोरी के अनेक मामलों दर्ज हैं। आगे उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी प्रतुल शाहदेव को स्क्रैप माफिया की सह पर मंटू कुमार के द्वारा एससी-एसटी एक्ट के तहत बालूमाथ थाने में मुकदमा दर्ज कर फ़साने की साजिश की जा चुकी थी।

झारखंट उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को ही उस केस को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने पुलिस के कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठाया था। इन सबको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई पर रोक लगाया जाये।

 

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