कैमूर : मुख्यमंत्री परिवहन योजना के बाद अब राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना उन युवाओं के लिए प्रारंभ की है जो बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में है। साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रखंड एवं जिला मुख्यालय को यातायात से जोड़ा जा सके। साथ ही लोगों सुविधाजनक अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। बिहार सरकार द्वारा इसी उद्देश्य के तहत प्रत्येक प्रखंड से साथ लाभार्थियों को मिनी बस की खरीदारी पर पांच लाख रुपए सब्सिडी भी देने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कोटिवार लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जो सात लाभर्ती होंगे उनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रिज़र्व किया गया है। इसके अतिरिक्त दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, दो एससी वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग और एक सामान्य वर्ग के बेरोज़गार युवाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इस संबंध में एमवीआई चंद्र प्रकाश ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 27 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
उन्होंने विशेष बताया कि योजना धरातल पर उतरने के बाद प्रखंडों से सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय आसानी से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आम जनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ होजाएगा और साथ जिले के बेरोजगारों भी लाभान्वित होंगे और रोजगार का सृजन भी पैदा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि बस खरीदारी करने पर पांच लाख का अनुदान दिया जाएगा। साथी कहा कि योजना के लाभ का प्रत्येक प्रखंड के दो अनुसूचित जाति दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक पिछड़ा वर्ग एक समान वर्ग एक और संख्या वर्ग के लिए रोजगारों को दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे प्रखंड जहां एक हजार से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की होगी। आवेदन करने वाले लाभार्थी का सम्बंध जिस पंचायत में उनका निवास हो उसे पंचायत का निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र साथी योग्यताका भी प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र उस पंचायत का नहीं होगा। उसे वह लाभ लेना चाहते हैं उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
विवेक कुमार सिन्हा की रिपोर्ट