क्या सिर्फ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए हैं शर्तें?

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने पलामू में 10 से 15 फरवरी 2024 को ‘बाबा बागेश्वर धाम सरकार’ के पीठाधीश पं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की.

अदालत ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि पिछले दो वर्षों में झारखंड में कितने धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी गयी तथा कितने कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गयी.

यह भी बताने को कहा कि राज्य में पहले जो भी धार्मिक आयोजन हुए हैं, उनमें जो शतं लगायी गयी थी, क्या वैसी ही शर्तें बाबा बागेश्वर धाम के प्रस्तावित कार्यक्रम में हैं अथवा कुछ और शर्तें उनके कार्यक्रम में लगायी गयी हैं.

मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने पलामू के उपायुक्त को सख्त निर्देश दिया.

अदालत ने उपायुक्त को प्राथर्थी द्वारा तीन जनवरी को पं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दिये गये विस्तृत एक्शन प्लान पर एक सप्ताह के अंदर समुचित निर्णय लेने का निर्देश दिया.

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