रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के एसटी-एससी थाने में दर्ज शिकायत मामले में ईडी के अधिकारियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर के खिलाफ फिलहाल के लिए पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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प्रवर्तन निदेशालय रांची जोन के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज ने हेमंत सोरेन की शिकायत के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें ईडी की ओर से अमित कुमार दास ने पक्ष रखा।
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वहीं हेमंत सोरेन की ओर से विनीत कुमार वशिष्ठ और मनोज कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई से राहत देने की आग्रह की।
जिसका हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने विरोध किया। बता दे कि ईडी की ओर से 3 फरवरी को हेमंत सोरेन की ओर से एसटी-एससी थाना में दर्ज कराई गई शिकायत को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
इनके खिलाफ हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई थी शिकायत
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवब्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ एससी-एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये सभी अधिकारियों का संबंध रांची के ईडी जोनल कार्यालय से है।




































