पटना : अनंत कुमार सिंह को आज बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके पांडेय की एकलपीठ ने ये आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया है।
आपको बता दें कि अनंत कुमार सिंह ने सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 में नियमित जमानत के लिए अपील की थी। जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अनंत सिंह का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई चार जुलाई 2024 को होगी।
यह भी पढ़े : 15 दिनों के लिए पेरोल पर बाहर निकले अनंत सिंह
यह भी देखें : https://youtube.com/22scope
अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट


















