Advertisment

बिना परमिट वाले आटो पर लगाएं रोक : हाई कोर्ट

रांची:  रांची झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में रांची में आटो से एक महिला की मौत होने मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रांची में बिना परमिट वाले आटो के परिचालन पर रोक लगाएं और कार्रवाई करें।

अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते हैं। वीआइपी मूवमेंट होने पर ही वे सक्रिय रहते हैं।

अगली सुनवाई 13 जून को होगी। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी उपस्थित थे। कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस से कहा कि ट्रैफिक पुलिस के जवान अवैध वसूली में लगी है,इसके साथ कम उर्म के बच्चे बच्चे ई-रिक्शा या आटो चलाते दिखाई दिए तो उसी दिन ट्रैफिक एसपी को बुलाकर अदालत लगाई जाएगी।

पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले में परिवहन सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए कहा था कि ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है तो यह दिखना चाहिए।

अदालत ने कहा था कि रांची में अवैध तरीके से डीजल आटो और ई-रिक्शा का संचालन किया जा रहा है।

अदालत ने रांची डीटीओ और एसएसपी से इसका ब्योरा मांगा था। अदालत ने पूछा है कि राजधानी रांची में डीजल आटो के प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट सहित अन्य की जांच को लेकर क्या कार्रवाई की गई है।

आटो व ई-रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस संबंध में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

Ranchi Pink Bus: रांची में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 6...

Ranchi Pink Bus, रांची: नगर निगम ने राजधानी रांची में महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं।...

N Chandrasekaran Resigns: Tata Sons का अगला चेयरमैन कौन? N Chandrasekaran...

N Chandrasekaran Resigns: Tata Sons के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने अपने पद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने Tata Sons बोर्ड...

LNMI में पढ़ने वाले 100 छात्रों को हर सत्र विदेश भेजेगी...

 बिहार के LNMI में हर सत्र 100 विद्यार्थियों को एक महीने के लिए विदेश भेजने की योजना है। AI, क्वांटम कंप्यूटर और अर्बन पॉलिसी...