धनबाद : नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने में दुष्प्रेरित करने के आरोपी गुड़िया देवी को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने उम्रकैद एवं पंद्रह हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
इससे पूर्व मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख निर्धारित की थी । आरोपी गुड़िया देवी इस मामले में बीते पांच वर्षों से फरार है।
उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया इसके पूर्व इस मामले के नामजद आरोपी नन्हे पांडे को अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।
प्राथमिकी पीड़िता के मां के शिकायत पर सिंदरी थाने मे 17 मई18 को दर्ज की गई थी प्राथमिकी के मुताबिक , पीड़िता को अर्जुन पांडे और उनकी पत्नी गुड़िया देवी घूमने अपने साथ ले गई परंतु वापस नहीं आई थी आठ दिनों के बाद पीड़िता को आसनसोल रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया था।
पीड़िता ने अदालत में बताया था कि 10 मई 18 को अर्जुन पांडे और उसकी पत्नी गुड़िया देवी उसके घर आई और उसको यह कहकर कि तुमको पापा के पास पहुंचा देंगे अपने साथ ले गई और ले जाकर नन्हे पांडे के घर छोड़ दिया आरोप था कि नन्हे पांडे ने गुड़िया देवी के उकसाने पर उसके साथ आठ दिनों तक दुष्कर्म किया था यह भी आरोप था कि अर्जुन पांडे के घर से नन्हे पांडे एवं गुड़िया देवी उसे आसनसोल ले गए और वहां पुलिस को देखकर प्लेटफार्म पर छोड़कर भाग गए । अनुसंधान के बाद पुलिस ने 27 जुलाई 18 को नन्हे पांडे, गुड़िया देवी और अर्जुन पांडे के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था । अभियोजन ने इस मामले में 9 गवाहों का परीक्षण कराया था







