Bhagalpur में अवैध शराब कारोबार मामले में कोर्ट ने सुनाई पांच वर्ष जेल की सजा

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भागलपुर: बिहार में पूर्ण शराब बंदी है बावजूद इसके लोग अवैध तरीके से शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी शराब मामले में कार्रवाई करने में लगी है। इसी कड़ी में एक अवैध शराब कारोबारी को भागलपुर की कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं आरोपी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोपी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमाबाद निवासी बलराम कुमार है जिसे पुलिस ने बीते वर्ष जनवरी महीने में भागलपुर में शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि 22 जनवरी 2023 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेन से उतर कर बस में चढ़ने के लिए जाते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने चार बोतल एवं 88 पाउच अंग्रेजी शराब बरामद किया था। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद विशेष उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह के न्यायालय में सजा सुनाई गई। आरोपी को पांच वर्ष के कारावास के साथ एक लाख का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त कारावास होगी।

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भागलपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट

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