रांची : एफएसएल लैब में रिक्त पदों के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ने एफएसएल लैब में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि जब यह मामला कोर्ट में चल रहा है तो विज्ञापन जारी कर उसे वापस लेना गलत है, यह कहकर कि नियुक्ति नियम में संशोधन किया जा रहा है. अदालत महाधिवक्ता के उस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई कि ऐसा करना राज्य सरकार का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि जब 3 माह में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश पर होम सेक्रेटरी ने सहमति जताई थी तो बिना कोर्ट को सूचना दिए विज्ञापन को वापस कैसे ले लिया गया. अदालत ने अगली सुनवाई को होम सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब किया है.
रिपोर्ट : प्रोजेश

















