JSSC CGL Appointment Stay: नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक, 15 सितंबर को अगली सुनवाई

JSSC CGL Appointment Stay: झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का ताजा आदेश राहत लेकर आया है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियां रद्द किए जाने से संबंधित नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद नवनियुक्त कर्मियों में खुशी का माहौल है। कर्मियों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और अदालत ने उनकी बात सुनी है। अब उनकी नजर कार्मिक विभाग की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक आदेश पर है। विभागीय निर्देश जारी होने के बाद उनके दोबारा ड्यूटी पर लौटने का रास्ता साफ हो सकता है।

नियुक्ति रद्द होने के बाद बढ़ी थी चिंता

जेएसएससी सीजीएल के जरिए नियुक्त कर्मियों के बीच उस समय चिंता बढ़ गई थी, जब राज्य सरकार ने नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया। कर्मियों के अनुसार, अचानक नौकरी पर संकट आने से उनके सामने आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर परेशानी खड़ी हो गई थी। सीजीएल कर्मी संजीत ने कहा कि नियुक्ति रद्द होने के बाद सभी कर्मी काफी चिंतित थे। उन्हें उम्मीद थी कि अदालत उनकी बात सुनेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें राहत मिली है और आगे भी न्याय मिलने की उम्मीद है। ऋषिकेश ने भी कहा कि नियुक्ति रद्द होने के बाद नौकरी को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब अदालत के फैसले से राहत मिली है और उम्मीद है कि जल्द सभी कर्मी अपनी ड्यूटी पर लौट सकेंगे।

आर्थिक संकट की भी बनी थी स्थिति

सीजीएल कर्मी निर्मला सांगा ने नियुक्ति रद्द होने के बाद सामने आई आर्थिक परेशानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नौकरी जाने की स्थिति में परिवार के भरण-पोषण को लेकर चिंता बढ़ गई थी। उनके मुताबिक, सरकारी स्तर से राहत नहीं मिलने के बीच अब हाईकोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है। नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर रोक से कर्मियों को फिलहाल राहत मिली है।

18 अगस्त के कैबिनेट फैसले के बाद जारी हुआ था नोटिफिकेशन

गौरतलब है कि 18 अगस्त को कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल के तहत की गई नियुक्तियों को रद्द करने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद चयनित कर्मियों के सामने नौकरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। कर्मियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। 21 अगस्त को याचिका दाखिल किए जाने के बाद मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। अदालत के इस आदेश के बाद नवनियुक्त कर्मियों को फिलहाल राहत मिली है। अब विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

15 सितंबर को अगली सुनवाई, एफिडेविट का निर्देश

मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। अदालत ने जेएसएससी सीजीएल कर्मियों को एफिडेविट यानी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में कर्मियों को यह स्पष्ट करना होगा कि यदि भविष्य में जांच के दौरान कोई अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से दोषी पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी और ऐसी स्थिति में उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। वहीं, राज्य सरकार को भी मामले में अपना एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब आगे की सुनवाई और विभागीय आदेश पर सभी संबंधित कर्मियों की नजर रहेगी।

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