चंडीगढ़: पंजाब में पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजकमल चौधरी ने राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के घोषणा के अनुसार पंचायत चुनाव में नामांकन 27 सितंबर से शुरू हो कर चार अक्टूबर तक जारी रहेगा। पांच अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापस सात अक्टूबर तक लिया जा सकेगा। मतदान मतपत्रों के माध्यम से 15 अक्टूबर को होगा।
मतदान के दिन ही होगी गणना
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजकमल चौधरी के अनुसार 15 अक्टूबर को मतदान के बाद उसी मतदान केंद्रों पर मतगणना की जाएगी। पंचायत चुनाव में कुल 7051722 पुरुष और 6346008 महिला मतदाता 13237 सरपंच और 83437 पंच को चुनेंगे। पंचायत चुनाव के लिए राज्य में कुल 19110 मतदान केंद्र बनाये जायेंगे।
लगेगा नॉमिनेशन फी
पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए 100 रूपये फी लगेगा। नामांकन फी में एससी और बीसी के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं चुनाव में प्रचार के खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। सरपंच के पद पर चुनाव लड़ने वाले 40 हजार रूपये तक खर्च कर सकेंगे जबकि पंच के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 30 हजार रुपए तक खर्च कर सकेंगे।
पार्टी सिंबल पर नहीं होगा चुनाव
राज्य सरकार ने पहले ही यह तय कर दिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होगा। प्रत्याशियों के लिए नामांकन के बाद अलग से सिंबल वितरित किये जायेंगे
https://www.youtube.com/@22scopebihar/videos
यह भी पढ़ें- Punjab BJP अध्यक्ष के इस्तीफे की फ़ैल रही खबरें, भाजपा ने कहा…
Punjab Punjab Punjab
Punjab
Highlights