माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए. नौ दिसंबर को निदेशक को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना है. सुनील कुमार शुक्ला की ओर से इस बारे में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुबोध कुमार पांडेय ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि राज्य के सभी शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान (प्रोन्नति के साथ वेतनमान में बढ़ोतरी) और वरीय वेतनमान बढ़ोतरी दी जाए. लेकिन देवघर, पाकुड और गढ़वा के शिक्षकों को दोनों का लाभ दिया गया. जबकि अन्य जिलों में सिर्फ वरीय वेतनमान में बढ़ोतरी की गई.

इस मामले में वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट ने सभी तरह का लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया. इस पर उनकी ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

रिपोर्ट : प्रोजेश

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