Advertisment

माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए. नौ दिसंबर को निदेशक को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना है. सुनील कुमार शुक्ला की ओर से इस बारे में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुबोध कुमार पांडेय ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि राज्य के सभी शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान (प्रोन्नति के साथ वेतनमान में बढ़ोतरी) और वरीय वेतनमान बढ़ोतरी दी जाए. लेकिन देवघर, पाकुड और गढ़वा के शिक्षकों को दोनों का लाभ दिया गया. जबकि अन्य जिलों में सिर्फ वरीय वेतनमान में बढ़ोतरी की गई.

इस मामले में वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट ने सभी तरह का लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया. इस पर उनकी ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

रिपोर्ट : प्रोजेश

भद्रकाली मंदिर में दी जा रही है ब्राह्मणों के बच्चों को संस्कृत की शिक्षा

Bihar News: घायल BDO से मिले मंत्री श्रवण कुमार, अस्पताल पहुंचकर...

बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सारण जिले के दो घायल बीडीओ से पटना के अस्पतालों में मुलाकात की। दोनों अधिकारी 25...

Misir Besra arrested: 1 करोड़ के इनामी माओवादी मिसिर बेसरा गिरफ्तार,...

Misir Besra arrested: झारखंड पुलिस को नक्सल-विरोधी अभियानों में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने धनबाद ज़िले से शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसरा को...

Voter List SIR 2026: आज जमा करें Enumeration Form, नहीं तो...

झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। फॉर्म जमा नहीं करने वालों...