रांची: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को ईडी द्वारा मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में पंडरा ओपी में दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से अब तक हुई पुलिस जांच की रिपोर्ट मांगी। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि संबंधित थाना में लगे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आशंका जताई कि पंडरा ओपी में दर्ज मामले में रांची पुलिस ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को फंसा सकती है, इस कारण मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने याचिका को सुनवाई योग्य न होने का तर्क रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी।