झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच पर सुनवाई, अगली तिथि 15 जनवरी को

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित प्रथम-द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में हुए घोटाले की सीबीआई जांच पर सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई से 3 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 15 जनवरी को निर्धारित की गई है।

सीबीआई ने अदालत में बताया कि जेपीएससी की प्रथम परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित मामले में आरोप पत्र 4 मई को विशेष अदालत में दाखिल किया था, जिसमें तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह सहित 37 लोग आरोपी बनाए गए हैं। दूसरी परीक्षा की जांच में और भी आरोपियों के नाम सामने आए हैं। अदालत ने सीबीआई से अब तक की जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने जून 2012 में इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था, जब पहले निगरानी विभाग इस जांच को कर रहा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने निगरानी विभाग की जांच को धीमा बताते हुए सीबीआई से इसे तेज करने को कहा था।

सीबीआई ने द्वितीय जेपीएससी परीक्षा के घोटाले में 70 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष सहित कई अभ्यर्थियों का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में आरोप है कि कई अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में कांट-छांट करके नंबर बढ़ाए गए और इंटरव्यू में भी नंबरों में हेरफेर किया गया। हालांकि, सीबीआई की विशेष अदालत ने अभी तक इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है।

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