रांची: यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट छात्रों के नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) को सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 जनवरी से बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी है। छात्रों को अपने नामांकन दस्तावेज के साथ जैक में आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। जैक को आदेश दिया गया है कि किसी भी छात्र से हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति नहीं मांगी जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे अन्य मामलों में प्रभावित छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाए। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। साथ ही, रांची यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया कि कॉलेजों में बढ़े हुए छात्रों के लिए कक्षाएं संचालित करें और परीक्षाएं आयोजित करें।
रांची यूनिवर्सिटी ने सुनवाई के दौरान बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। इसके तहत 23 अप्रैल 2024 को इंटरमीडिएट के नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया गया था। एडमिशन नहीं होने के कारण परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है।
यह मामला राधा गोविंद मुंडा और अन्य 75 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका के तहत सामने आया। वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और विकल्प गुप्ता ने दलील दी कि नई शिक्षा नीति के तहत इंटर की पढ़ाई को प्लस टू स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई।
हाईकोर्ट का यह फैसला छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित न हो और समय पर परीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो सकें।




































