रांची. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का आचार संहिता मामले में सीआरपीसी 313 का बयान दर्ज कराया गया है। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले में 20 फरवरी को फैसला आएगा।
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बंधु तिर्की पर आचार संहिता का मामला
बता दें कि, मामला 6 साल पुराना है। 2018 में सिल्ली विधानसभा उपचुनाव के दौरान बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़ी कहा था। इस चुनावी रैली में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो को भी तीर मारने की बात कही थी।
इस संबंध में तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने तिर्की के खिलाफ अनगड़ा थाना में 7 जून 2018 को आचार संहिता का मामला दर्ज कराया था। मामले में तिर्की के खिलाफ 7 जुलाई 2022 को आरोप गठित हो चुका था। कोर्ट ने दोनों ओर की पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।