Ramgarh: जिले में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बिकेंगे। इसको लेकर सिवल सर्जन, रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार के आदेशानुसार तथा असैनिक शल्य चिकित्सक डॉ. महालक्ष्मी प्रसाद एवं जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. तूलिका रानी के निर्देशानुसार जिले में COTPA, 2003 अंतर्गत छापेमारी की जा रही है।
Ramgarh: युवाओं को तंबाकू से बचाना बहुत जरूरी
सिविल सर्जन ने कहा कि हमारे युवाओं को तंबाकू से बचाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि तंबाकू कंपनियां स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपना टारगेट बनाते हुए अपने उत्पाद की बिक्री करवा रही है। जिले के सभी दुकानदार जो तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते हैं, उन्हे अपने तंबाकू बिक्री स्थल पर निम्न साइनेज 2 फुट × 1.5 फुट का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। साइनेज नहीं होने की स्थिति में अर्थदंड लगाया जाएगा।
Ramgarh: सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध
सभी होटल, मॉल, पेट्रोल पंप और अन्य कार्यालय को धूम्रपान निषेध का साइनेज 2 फुट × 1.5 फुट का लगाना अनिवार्य है। साइनेज नहीं पाए जाने की स्थिति में 200 रुपये का अर्थदंड अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। तंबाकू नियंत्रण परामर्शी बिनय शर्मा के द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना निषेध है। इसका कारण भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सिगरेट और बीड़ी का सेवन करता है तो अपने आस-पास के लोगों को भी प्रभावित करता है। इसे अप्रत्यक्ष धूम्रपान कहा जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति न चाहते हुए भी सिगरेट बीड़ी के धुएं ग्रहण करता है।
Ramgarh: उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई
सिगरेट बीड़ी का धुआं लोगों में हृदय रोग को बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। तंबाकू का कोई भी पदार्थ का सेवन हृदय को कमजोर करता है और हृदय संबंधित बीमारी होती है। टीबी, अस्थमा, अलसर, तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तंबाकू के सेवन करने वालों को हो रही है। तंबाकू से स्नायुबल कमजोर होता है, जिसके कारण लोगों में कार्य करने की क्षमता में कमी आ रही है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई भी दुकानदार द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मोहम्मद एहसान मंजर की रिपोर्ट
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