26 हजार सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट एक माह में जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, याचिकाकर्ता पर ₹5 लाख जुर्माना

रांची: झारखंड में सहायक आचार्य (Assistant Professor) की 26,001 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ — जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार — ने बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के सचिव को एक माह के भीतर परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु:

खंडपीठ ने कहा कि रिजल्ट जारी करने के बाद अनुपालन रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने एक अन्य याचिका — जिसमें सीटेट (CTET) पास अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में फिर से शामिल करने का आग्रह किया गया था — को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अदालत का समय व्यर्थ कर रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अरविंद कुमार ठाकुर व अन्य पर ₹5 लाख का जुर्माना भी लगाया।

यह याचिका इस आधार पर दाखिल की गई थी कि पहले राज्य सरकार ने नियुक्ति के विज्ञापन को वापस लेने की बात कही थी, इसलिए CTET अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि एक ही मुद्दे पर बार-बार सुनवाई नहीं की जा सकती।

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