रांची: झारखंड सरकार ने आधार कार्ड (Aadhar Card) को जन्मतिथि प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं देने का अहम निर्णय लिया है। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
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विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, आधार को अब किसी भी आधिकारिक या प्रशासनिक प्रक्रिया में जन्मतिथि सत्यापन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह कदम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के हालिया स्पष्टीकरण के बाद उठाया गया है :
UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य केवल पहचान प्रमाण के रूप में है, न कि जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर। इसके अनुसार, नामांकन या अपडेट के समय आधार में दर्ज जन्मतिथि उस दस्तावेज पर आधारित होती है, जो व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, तो घोषित या अनुमानित जन्मतिथि दर्ज की जाती है।
झारखंड सरकार ने इस आदेश की प्रति सभी जिला उपायुक्तों को भी भेज दी है, ताकि इस दिशा-निर्देश को जिले स्तर पर भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। अब किसी भी विवाद की स्थिति में आधार कार्डधारक को जन्मतिथि की सटीकता का अलग से सबूत देना होगा।