Monday, September 29, 2025

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JSSC सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला पर विवाद, हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को अगली सुनवाई तय की

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में याचिकाकर्ता गिरिधर राउत एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर JSSC और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी गईं।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है और जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल को इस विषय में आवश्यक निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराने को कहा है।

क्या है विवाद?
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का प्रयोग नियमविरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति नियमावली में इस प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी आयोग ने इसे अपनाया है। याचिका में यह भी आग्रह किया गया था कि अदालत रिजल्ट पर रोक लगाए और 100 सीटों को याचिकाकर्ताओं के लिए रिजर्व रखे।

न्यायालय का रुख
हालांकि, अदालत ने रिजल्ट पर रोक लगाने और सीटें आरक्षित रखने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है।

जेएसएससी का पक्ष
जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कहा कि यह परीक्षा कई शिफ्टों में ली गई थी, इसलिए सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को तुलनात्मक रूप से बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का प्रयोग आवश्यक था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विज्ञापन में इस प्रक्रिया की जानकारी पहले से ही दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दे रखा है।

अधिवक्ता पिपरावाल ने यह भी कहा कि याचिका में 100 से अधिक याचिकाकर्ताओं में से सिर्फ दो लोगों का ही पूरा विवरण दिया गया है, ऐसे में यह याचिका अधूरी और सुनवाई योग्य नहीं है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि 17 जुलाई को अदालत इस विषय में क्या रुख अपनाती है और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को लेकर क्या दिशा-निर्देश देती है।


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