New Delhi : गलियों में घूमते आवारा कुत्तों को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने साफ कर दिया है कि अब देशभर में कुत्तों को उनके इलाके से हटाया नहीं जाएगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर लागू होगा।
अदालत ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन कराया जाए और फिर उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाए। हालांकि, रैबिज से संक्रमित या खतरनाक व्यवहार वाले कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट : डॉग लवर्स के लिए नियम
सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए नगर निगम (MCD) को आदेश दिया गया है कि हर इलाके में स्पेशल फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएं, जहां लोग सुरक्षित तरीके से कुत्तों को खिला सकें।
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सुप्रीम कोर्ट : गोद लेने का विकल्प
पशु प्रेमियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा विकल्प दिया है। अब इच्छुक लोग MCD के माध्यम से कानूनी तौर पर आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं और उन्हें बेहतर घर दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को राष्ट्रीय नीति (National Policy) के तहत लाने का फैसला किया है। देश की अलग-अलग अदालतों में लंबित ऐसे मामलों को ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही, जो संगठन या याचिकाकर्ता इस मामले में पक्षकार बनना चाहते हैं उन्हें ₹5,000 से ₹1 लाख तक की फीस देनी होगी।
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क्यों कहा जा रहा है बैलेंस्ड ऑर्डर
विशेषज्ञों और डॉग लवर्स का मानना है कि यह आदेश संतुलित है। इसमें इंसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, वहीं जानवरों के अधिकारों का भी सम्मान किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रीलोकेशन यानी कुत्तों को दूसरी जगह ले जाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
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