Advertisment

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब गलियों से नहीं हटेंगे Street Dogs, बनेगा नेशनल पॉलिसी

New Delhi : गलियों में घूमते आवारा कुत्तों को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने साफ कर दिया है कि अब देशभर में कुत्तों को उनके इलाके से हटाया नहीं जाएगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर लागू होगा।

ये भी पढ़ें- Jharkhand Liquor Scam : शराब घोटाले में ACB की जांच पर सवाल! बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कर दी CBI जांच की मांग

अदालत ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन कराया जाए और फिर उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाए। हालांकि, रैबिज से संक्रमित या खतरनाक व्यवहार वाले कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट : डॉग लवर्स के लिए नियम

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए नगर निगम (MCD) को आदेश दिया गया है कि हर इलाके में स्पेशल फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएं, जहां लोग सुरक्षित तरीके से कुत्तों को खिला सकें।

ये भी पढ़ें- Ranchi : झाड़ियों से युवक का शव मिलने से मची हड़कंप, प्रेम-प्रसंग में हत्या की आशंका… 

सुप्रीम कोर्ट : गोद लेने का विकल्प

पशु प्रेमियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा विकल्प दिया है। अब इच्छुक लोग MCD के माध्यम से कानूनी तौर पर आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं और उन्हें बेहतर घर दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को राष्ट्रीय नीति (National Policy) के तहत लाने का फैसला किया है। देश की अलग-अलग अदालतों में लंबित ऐसे मामलों को ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही, जो संगठन या याचिकाकर्ता इस मामले में पक्षकार बनना चाहते हैं उन्हें ₹5,000 से ₹1 लाख तक की फीस देनी होगी।

ये भी पढ़ें- Jamshedpur : बड़ी लापरवाही! पुलिस को चकमा देकर भागे दो कैदी, एक धराया दूसरा फरार… 

क्यों कहा जा रहा है बैलेंस्ड ऑर्डर

विशेषज्ञों और डॉग लवर्स का मानना है कि यह आदेश संतुलित है। इसमें इंसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, वहीं जानवरों के अधिकारों का भी सम्मान किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रीलोकेशन यानी कुत्तों को दूसरी जगह ले जाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

ये भी जरुर पढ़ें+++++

Ranchi Crime : CID की बड़ी कार्रवाई, फर्जी खातों से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार 

Ranchi Crime : ऑनलाइन मोहब्बत के चक्कर में लुटा दिए 1.45 करोड़, रांची का हुआ कंगाल, मामला दर्ज 

Jamshedpur Murder : चाची का अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल करता था भतीजा, नदी किनारे मिला शव, ये निकला हत्यारा… 

Ranchi : वज्रपात का कहर, चपेट में आकर तीन मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत… 

Garhwa Breaking : रमकंडा ब्लॉक के कर्मचारी को 12 हजार रिश्वत लेते ACB ने धर दबोचा 

Palamu : शराब के नशे में मुखिया के बेटे ने छीनी जिंदगी: भाई की मौत, बहन जिंदगी और मौत के बीच… 

Ramgarh Breaking : कुजू में तालाब से कार समेत शव मिलने से दहशत का माहौल, जांच में जुटी पुलिस…

Jharkhand Liquar Scam : शराब घोटाले में ACB की जांच पर सवाल! बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कर दी CBI जांच की मांग 

Bihar Foundation NICE 2026: प्रथम चरण के विजेता घोषित, छात्राओं का...

बिहार फाउंडेशन NICE 2026 के प्रथम चरण के विजेताओं की घोषणा। सेंट स्टीफंस कॉलेज की आद्या सिंह राष्ट्रीय विजेता बनीं। छात्राओं ने राष्ट्रीय और...

JPSC Scam: रांची समेत झारखंड-बिहार में CID की ताबड़तोड़ Raid, कोचिंग...

जेपीएससी भर्ती घोटाले की जांच में सीआईडी ने रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू समेत झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कोचिंग संस्थानों...

RIMS Dental College: प्राचार्य नियुक्ति का रिजल्ट 12 दिन बाद भी...

रिम्स डेंटल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्ति का साक्षात्कार हुए 12 दिन बीत गए, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। फाइल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी...