नशीली दवा तस्करी मामले में 2 को 14 सालों का सश्रम कारावास

मोतिहारी : एनडीपीएस न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने नशीली दवा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को 14-14 वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दो-दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नेपाल परसा जिला के पीरगंज वृत्ता निवासी रामनाथ पटेल एवं वीरेंद्र महतो को हुई।

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प्रतिबंधित दवा दोनों युवक भारत से तस्करी कर नेपाल ले जा रहे थे

घटना के संबंध में रक्सौल हरैया ओपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने रक्सौल हरैया ओपी थाना में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि छह जून 2023 की संध्या करीब 5.30 बजे नेपाल बॉर्डर के समीप टुमरिया टोला के पास पिलर संख्या-341 के पास पुलिस बल ने संदेह होने पर दो युवकों को रोका। जब उसके उसके झोले की जांच की गई तो झोला से 1264 स्टीप प्रतिबंधित नशीली दवा की टेबलेट बरामद हुई। वह प्रतिबंधित दवा दोनों युवक भारत से तस्करी कर नेपाल ले जा रहे थे। एनडीपीएस वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 22(सी) एवं 23(सी) एनडीपीएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। कारागार में बिताये अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

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सोहराब आलम की रिपोर्ट

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