टेंडर कमीशन घोटाला: जहांगीर आलम को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

रांची. झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार जहांगीर आलम को बड़ा झटका लगा है। PMLA की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जहांगीर आलम, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के OSD रहे संजीव लाल के करीबी माने जाते हैं। वे इस घोटाले में प्रमुख आरोपी के तौर पर नामित हैं और 6 मई 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

20 अगस्त 2025 को जहांगीर आलम ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, विशेष अदालत ने कहा कि जांच की गंभीरता, बरामद की गई राशि और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

ईडी की छापेमारी में करोड़ों की नगदी जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 मई 2024 को टेंडर कमीशन घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें जहांगीर आलम के ठिकानों से 30 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी जब्त की गई थी। इसके अलावा ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2.93 करोड़ रुपये और कांट्रेक्टर राजीव सिंह के स्थान से 2.14 करोड़ रुपये की नगदी बरामद की गई थी। इन छापेमारियों के बाद ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था।

टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री भी जेल में

इस घोटाले की जांच के दौरान 15 मई 2024 को झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में बंद हैं।

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