Ranchi: जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अलग-अलग कंटेनर वाहनों से कुल 60 गोवंशीय पशु (भैंस व बैल) को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आने की संभावना है। दोनों मामलों में वाहन चालकों द्वारा मौके से फरार होने की जानकारी मिली है।
Ranchi: पहली कार्रवाई में 29 भैंस के साथ कंटेनर जब्त
दिनांक 21.09.25 की रात पुलिस को सूचना मिली कि चंदवे-ओरमांझी मुख्य मार्ग पर एक कंटेनर में गोवंशीय पशुओं की तस्करी हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय-प्रथम) के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम द्वारा पिठोरिया थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान कंटेनर संख्या UP21BN2353 को रोका गया। वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कंटेनर के भौतिक निरीक्षण में कुल 29 भैंस पाई गईं, जिन्हें वाहन की क्षमता से अधिक और क्रूरता पूर्वक ठूंसा गया था। पशुओं के लिए चारा-पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। कंटेनर को विधिवत जब्त कर लिया गया है।
Ranchi: दूसरी कार्रवाई में 31 बैल लदे कंटेनर को छोड़ा गया लावारिस
वहीं 22.09.25 को तड़के 1:40 बजे, पुलिस को एक और गुप्त सूचना मिली कि चतुर मोड़ से चंदवे चौक की ओर एक संदिग्ध कंटेनर (संख्या UP21CT6745) आ रहा है, जिसमें गोवंशीय पशु लदे हो सकते हैं। छापामारी दल ने खैरटोला चंदवे में उक्त कंटेनर को लावारिस और क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क किनारे खड़ा पाया। चालक का कोई सुराग नहीं मिला। जांच करने पर कंटेनर में कुल 31 बैल लदे हुए पाए गए, जो क्षमता से अधिक संख्या में क्रूरतापूर्वक ठूंसे गए थे। चारा-पानी की व्यवस्था इस वाहन में भी नहीं थी। कंटेनर व उसमें लदे पशुओं को विधिवत जप्त कर लिया गया।
Ranchi: मामला दर्ज, जांच जारी
इन दोनों मामलों को लेकर पिठोरिया थाना कांड संख्या-125/25 के तहत धारा 317 भारतीय दंड संहिता, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 (1) (a)(d)(e)(f) तथा झारखंड गोवंश वध निषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम अब इस गोवंश तस्करी में शामिल गिरोह, स्रोत व गंतव्य स्थल की जानकारी एकत्र कर गिरोह की पहचान और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी है।
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