झारखंड हाईकोर्ट ने JTET परीक्षा पर बड़ा फैसला सुनाया। अब परीक्षा के बाद राज्य में शिक्षकों की बहाली होगी। जानिए पूरा मामला और कोर्ट का आदेश।
JTET Exam Update रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित पड़े शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर अब बड़ा फैसला सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार को JTET (Jharkhand Teacher Eligibility Test) परीक्षा के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करना होगा।
यह मामला हरिकेश महतो समेत अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि झारखंड में 2016 के बाद से अब तक JTET परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत यह परीक्षा हर साल ली जानी चाहिए।
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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को JTET परीक्षा के बाद शिक्षक बहाली का नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया।
हरिकेश महतो समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।
2016 के बाद से झारखंड में JTET परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर साल परीक्षा कराने का प्रावधान है।
पहली बार 2013 और दूसरी बार 2016 में हुई थी परीक्षा।
शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ा।
JTET Exam Update: गौरतलब है कि राज्य में अब तक केवल दो बार ही JTET परीक्षा हुई है। पहली बार 2013 और दूसरी बार 2016 में। इस दौरान तीन बार नियमावली भी बनाई गई, लेकिन परीक्षा नियमित नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट कहा कि अब इस परीक्षा को आयोजित कराकर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाए। इस फैसले के बाद राज्य में हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें फिर से जगी हैं। अब सभी की निगाहें सरकार की ओर हैं कि JTET परीक्षा और शिक्षक बहाली के लिए नया विज्ञापन कब जारी होता है।
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