रांची : छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के
डबल बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया.
जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने क्वालीफाइंग पेपर जोड़ने को गलत माना.
डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया और मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी
रिजल्ट को रद्द करने का आदेश दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी के मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा.
अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है.
इसलिए अपील खारिज किए जाती हैं.
बता दें कि सिंगल बेंच ने छठी जेपीएससी की अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित रिजल्ट
जारी करने का निर्देश दिया था. अदालत ने माना था कि पेपर वन में सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना था,
लेकिन जेपीएससी इसे कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया जो कि गलत है. इसके बाद नियुक्त हुए 326 अभ्यर्थियों
की ओर से इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी.
सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि वह एकल पीठ के आदेश का पालन करेगी.
वहीं प्रर्थियों का कहना था कि जेपीएससी की ओर से जारी किया गया रिजल्ट बिल्कुल
सही है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास
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