तरुण महतो की पुलिस हिरासत में पिटाई मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने DGP को अवमानना नोटिस जारी किया है। सभी थानों में 4 सप्ताह में CCTV लगाने का आदेश दिया।
Police Station CCTV : पुलिस हिरासत में जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो की पिटाई के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी।
कोर्ट ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने डीजीपी से पूछा है कि पूर्व के आदेश का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाये। कोर्ट ने डीजीपी को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Police Station CCTV:सभी पुलिस थानों में 4 सप्ताह में CCTV लगाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर झारखंड के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी इस आदेश को गंभीरता से लेने को कहा है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के पूर्व दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस हिरासत में होने वाली घटनाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना।
Key Highlights
तरुण महतो की पुलिस हिरासत में पिटाई मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।
सीसीटीवी लगाने के पुराने आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट नाराज।
DGP को अवमानना का नोटिस जारी कर शपथ पत्र मांगा गया।
झारखंड के सभी पुलिस थानों में 4 सप्ताह में CCTV लगाने का आदेश।
तरुण महतो को फिट फॉर कस्टडी प्रमाण पत्र देने वाले मेडिकल अफसर पर कार्रवाई के सवाल का सरकार ने जवाब नहीं दिया।
Police Station CCTV:मेडिकल अफसर की कार्रवाई पर सरकार ने नहीं दिया जवाब
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से भी जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि जिस मेडिकल अफसर ने तरुण महतो को अदालत में पेश किए जाने के समय फिट फॉर कस्टडी का प्रमाण पत्र दिया था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी।
गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट के समक्ष मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
Police Station CCTV:DGP को दाखिल करना होगा शपथ पत्र
खंडपीठ ने डीजीपी को सीसीटीवी कैमरों से जुड़े पूर्व के आदेश के अनुपालन की स्थिति को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अवमानना नोटिस के जरिए यह बताने को कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाये।
मामले की अगली सुनवाई में सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से अनुपालन रिपोर्ट और संबंधित जवाब सामने आने की उम्मीद है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
झारखंड हाईकोर्ट ने DGP को अवमानना नोटिस क्यों जारी किया?
पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस महानिदेशक को अवमानना का नोटिस जारी किया और शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
झारखंड के पुलिस थानों में सीसीटीवी कब तक लगाने का आदेश दिया गया है?
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर झारखंड के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।
यह मामला किस घटना से जुड़ा है?
जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो की पुलिस हिरासत में पिटाई के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की है।
मेडिकल अफसर पर कार्रवाई को लेकर क्या स्थिति है?
तरुण महतो को फिट फॉर कस्टडी प्रमाण पत्र देने वाले मेडिकल अफसर पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार की ओर से गुरुवार की सुनवाई में कोई जवाब नहीं दिया गया।


















