बड़गांव मामले में माले नेता मनोज मंजिल की अपील खारिज, सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील
आरा : आरा जिले के बड़गांव मामले में माले नेता मनोज मंजिल कुल 23 लोगों की अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए उनकी सजा बहाल की गई है। इसको लेकर भाकपा-माले की ओर से पार्टी जिला कार्यालय आरा में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई। इसमें को भाकपा-माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व सांसद सुदामा प्रसाद, केंद्रीय कमेटी सदस्य अभ्युदय, अगियांव विधायक शिवप्रकाश रंजन और राज्य कमेटी सदस्य क्यामुद्दीन अंसारी संबोधित किया।

अपील खारिज सजा बरकरार
भाकपा-माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को पटना उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। भोजपुर के बड़गांव मामले में जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सजा बरकरार रखी गई है।
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उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील
सांसद सुदामा प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से पूर्व विधायक मनोज मंजिल समिति 23 लोगों को पटना उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। भोजपुरी के बड़कागांव मामले में जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सजा बरकरार रखने के मामले को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही।
इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी – भाकपा-माले विधायक प्रकाश रंजन
भाकपा-माले विधायक प्रकाश रंजन ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला दलित-गरीब विरोधी सामंती अपराधियों के संरक्षण वाली पटना-दिल्ली की सत्ता के इशारे पर हुआ लगता है। जिस मामले में मनोज मंजिल और बड़गांव के अन्य बेगुनाहों को सजा हुई थी वे सत्ता की साजिश का शिकार हुए हैं। गौरतलब है कि जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप इन पर है। उस व्यक्ति की लाश भी बरामद नहीं हुई थी फिर भी सबको उम्र कैद की सजा दे दी गई है।
भोजपुर की जनता साजिश के खिलाफ चुनाव में सबक सिखाएंगी
माले नेताओं ने कहा कि बिहार व भोजपुर की जनता, गरीबों की दावेदारी को साजिश के तहत दबाने की कोशिश को विफल करते हुए चुनाव में पुरजोर तरीके से सबक सिखाएगी और गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
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नेहा गुप्ता की रिपोर्ट
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