Jharkhand Municipal Election: रांची नगर निकाय Election 2026: मतदान तक लागू निषेधाज्ञा, रांची नगर निगम क्षेत्र में धारा 163 प्रभावी

झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के बाद रांची में आदर्श आचार संहिता लागू। शांति और निष्पक्ष चुनाव के लिए रांची नगर निगम क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी।


Jharkhand Municipal Election रांची: राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत रांची नगर निगम वर्ग क क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा।

Jharkhand Municipal Election:बिना अनुमति राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक

निषेधाज्ञा के तहत किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा जुलूस धरना या प्रदर्शन बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। जुलूस या सभा के दौरान किसी भी तरह के हथियार ले जाने और उनके प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।


Key Highlights:

  1. रांची नगर निगम क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

  2. बिना अनुमति राजनीतिक सभा जुलूस और प्रदर्शन पर रोक

  3. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित

  4. सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्ती

  5. मतदाताओं को डराने या प्रलोभन देने पर कड़ी कार्रवाई


Jharkhand Municipal Election: प्रचार सामग्री और सोशल मीडिया पर सख्ती

आदेश के अनुसार सार्वजनिक या सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर बैनर होर्डिंग नारे लिखना या झंडा लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी संपत्ति पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी तरह की प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भड़काऊ या भ्रामक संदेश पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी धर्म जाति समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार पूरी तरह वर्जित रहेगा।

मतदाताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव पर जोर

पांच या उससे अधिक लोग शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को डराने धमकाने या किसी प्रकार का प्रलोभन देने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकारी भवनों और गेस्ट हाउस का उपयोग भी राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा। प्लास्टिक या पॉलीथीन से बने पोस्टर और बैनर के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार लेकर चलने और हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह आदेश परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी निर्वाचन कर्मी सरकारी कर्मचारी शादी बारात शवयात्रा हाट बाजार अस्पताल जा रहे मरीजों छात्रों तथा पहले से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा कैंटोनमेंट क्षेत्र परीक्षा केंद्र स्कूल और कॉलेज इस निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

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